Capital Gains के लिए ITR कैसे फाइल करें – FY 2024-25 Guide (हिंदी में)
अगर
आपने इस वित्तीय वर्ष में shares, mutual funds या property बेचकर कोई लाभ कमाया है, तो ये गाइड आपके लिए है। जानिए Capital Gains पर टैक्स की गणना कैसे करें, कौन सा ITR फॉर्म भरें, और किन
sections का लाभ लेकर टैक्स में छूट पा सकते हैं — वह भी पूरी तरह हिंदी में।
🔍 Capital Gains क्या होता है?
जब आप कोई संपत्ति (जैसे
Shares, Mutual Funds, या
Property) बेचते हैं
और उस पर लाभ कमाते हैं, तो वह Capital Gain कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं:
1. Short-Term Capital Gain (STCG)
2. Long-Term Capital Gain (LTCG)
📄 कौन
सा ITR फॉर्म भरना चाहिए?
• केवल
Capital Gains हो तो – ITR-2
• Capital Gains + Freelancing या
Business हो तो – ITR-3
📁 जरूरी दस्तावेज़:
• PAN कार्ड
• बैंक स्टेटमेंट
• Demat Statement / Broker Report
• संपत्ति के दस्तावेज़ (यदि
applicable हो)
• Sale-Purchase की तिथियाँ और राशि
🧮 Capital Gain की गणना:
• STCG (Equity): 15% टैक्स लगता है (यदि STT paid है)
• LTCG (Equity): ₹1 लाख
तक छूट, फिर 10% टैक्स
• Property LTCG: Indexation के बाद 20% टैक्स
• Sections 54, 54EC, 54F के अंतर्गत छूट
संभव
🖥️ ITR Online कैसे फाइल करें?
1. www.incometax.gov.in पर जाएं
2. लॉगिन करें
3. Assessment Year 2025-26 चुनें
4. ITR-2 या ITR-3 भरें
5. Capital Gains (Schedule CG) भरें
6. Submit करें और E-Verify करें
❓ मन के सवाल (FAQs)
·
Q1: क्या अगर
मेरा capital gain
बहुत कम है तो ITR फाइल करना ज़रूरी है?
A: अगर आपकी total income
(Capital gain सहित) basic
exemption limit से ऊपर है, तो हाँ, ITR फाइल करना ज़रूरी है।
·
Q2: Property बेचने पर
capital gain पर टैक्स कैसे बचा सकते हैं?
A: Sections 54, 54EC या 54F के तहत निवेश करके टैक्स में छूट ली जा सकती है।
·
Q3: Mutual Fund बेचने पर भी capital gain
tax लगता है क्या?
A: हाँ,
Equity और Debt mutual
funds दोनों पर capital gain टैक्स लागू होता है।
·
Q4: क्या
broker की report से ही सब data भर सकते हैं?
A: हाँ, लेकिन verify ज़रूर करें।
📅 अंतिम तारीख
• नॉन-ऑडिट केस: 31 जुलाई 2025
• ऑडिट केस: 31 अक्टूबर 2025
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